हरियाणा- पंजाब सिविल सेवा नियम (सीएसआर) वॉल्यूम II (अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016) के तहत कवरेज , उन राज्य सरकार के कर्मचारियों की नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर, जिन्हें 28.10.2005 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था। 08-05-2023

Haryana- Coverage under Punjab Civil Services Rules (CSR) Vol. II (now Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016), in place of New Defined Contributory Pension Scheme, of those State Government employees who were recruited against the posts/ vacancies advertised / notified for recruitment, on or before 28.10.2005.

हरियाणा- पंजाब सिविल सेवा नियम (सीएसआर) वॉल्यूम II (अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016) के तहत कवरेज , उन राज्य सरकार के कर्मचारियों की नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर, जिन्हें 28.10.2005 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था। 08-05-2023

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