View/Download Haryana Teacher Transfer Policy 2023

View/Download Haryana Teacher Transfer Policy 2023

हरियाणा शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 डाउनलोड करें/देखें

हरियाणा शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 पीडीएफ देखने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Click Here to View/Download Haryana Teacher Transfer Policy 2023 pdf

Transfer policy 2023 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश (ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023)

*General Transfer Drive प्रक्रिया में सर्वप्रथम पदों का रेशनलाइजेशन होगा फिर रिक्त पदों की सूची तैयार की जाएगी इसके बाद Yes/No के ऑप्शन मांगे जाएंगे, स्थानांतरण योग्य अध्यापकों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी, न्यूनतम 10 खंडों के ऑप्शन मांगे जाएंगे उसके उपरांत पदों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तथा अंत में स्कूल चॉइस भरवाई जाएगी

*किसी भी एक विद्यालय में लगातार या संचित रूप से (टुकड़ों में) 5 वर्ष की सेवा करने वाले अध्यापक स्थानांतरण के योग्य माने जाएंगे जिस पद पर कार्यरत अध्यापकों की संख्या 80 से कम होगी उन्हें प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते इनका पद सरप्लस कैटेगरी में न आ जाए ।

*जनरल ट्रांसफर ड्राइव वर्ष में एक बार होगा तथा विभाग इसके लिए कोई भी कट ऑफ डेट निश्चित कर सकता है ।

*स्टेट काडर के अध्यापकों को न्यूनतम 10 खंडों का चयन करना होगा तथा सीएंडवी और PRT को जिले के सारे खंडों का चयन करना होगा ।

*प्रथम राउंड में स्टेशन ने मिलने पर द्वितीय राउंड भी चलाया जाएगा ।

*सीएंडवी अध्यापकों को जिले में उसे विषय के टीजीटी अध्यापकों पर वरीयता दी जाएगी ।

*ESHM को ESHM तथा अपने विषय के TGT के पद भी आवश्यक रूप से भरने होंगे परन्तु स्थानांतरण में उन्हें वरियता ESHM पद पर ही दी जाएगी ।

*नियमित अध्यापकों के स्थानांतरण के बाद गेस्ट अध्यापकों का ड्राइव चलाया जाएगा जो बचे हुए एलिजिबल पदों पर ही होगा परंतु उन्हें दूसरे स्कूल में पद मिलने से पहले कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा ।

*जनरल ट्रांसफर ड्राइव प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत न्यूली मैरिड, रिसेंटली डायवोर्सड, विड्डो फीमेल टीचर को शेष बची हुई रिक्तियों पर उनकी प्रार्थना अनुसार मैन्युअल स्टेशन दिए जाएंगे तथा उन्हें अगले जनरल ट्रांसफर ड्राइव में “स्पेशल कैटिगरी” के अंतर्गत 80 पॉइंट के साथ भाग लेना होगा लेकिन उन्हें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली विधवा के ऊपर वरियता नहीं मिलेगी *

*पदों के नॉर्मलाइजेशन में पदों की कुल संख्या ड्राइव में भाग लेने वाले अध्यापकों की संख्या के समान ही होगी अर्थात कोई अतिरिक्त पद नहीं खोला जाएगा ।

*आयु के अंकों के अतिरिक्त अधिकतम 20 अंक मिलेंगे परंतु विधवा को बच्चों की आयु सीमा के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे जो 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था में 5 अंक होंगे ।

*अतिरिक्त अंकों में डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे के आधार पर मिलने वाले 10 अंक पति-पत्नी में से केवल एक ही ले सकता है । कपल केस के अंक दोनों को मिलेंगे । परीक्षा परिणाम के अंक (अधिकतम पांच) केवल विद्यालय मुखिया को मिलेंगे । सीनियर सेकेंडरी में प्राचार्य को दसवीं तथा बारहवीं के परिणाम की औसत के आधार पर तो हाई स्कूल में दसवीं कक्षा के परिणाम के आधार पर मुखिया को अंक मिलेंगे ।

*प्रोट्रैक्टेड कैटेगरियों के अध्यापक उनकी अपनी इच्छा के आधार पर या फिर पद सरप्लस होने पर ही स्थानांतरण में भाग लेंगे और एलिजिबल कैटेगरी में शामिल होने पर उनको 80 अंक दिए जाएंगे तथा वे पुनः वही विद्यालय भी चुन सकते हैं ।

*मेवात काडर के ROH में नहीं जा सकते परंतु रेस्ट आफ हरियाणा के अध्यापक मेवात काडर में जा सकते हैं परंतु वरीयता मेवात कैडर के अध्यापक को ही मिलेगी । मेवात काडर से बाहर के अध्यापकों के मेवात काडर में तथा हथीन खंड में आने पर तथा मोरनी खंड में एनीव्हेयर के आधार पर आने पर कुछ शर्तों के साथ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा ।

Debilitating Disorder में अभी दस बिमारियां दी गई हैं ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Allow Notifications OK No thanks