भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा नए नियम और आदेश जारी
23 दिसंबर 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 और दूरसंचार टैरिफ (सत्रहवां संशोधन) आदेश, 2024 जारी किया है। यह कदम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
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मुख्य प्रावधान और संशोधन
1. विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी)
वॉयस और एसएमएस सेवाओं के लिए अलग से टैरिफ वाउचर की सुविधा।
यह उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से सेवाओं का चयन करने में मदद करेगा।
विशेष रूप से बुजुर्ग, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ देने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है।
2. सीमित वैधता वाले पैक के लिए बदलाव
एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की न्यूनतम वैधता अब 7 दिन और अधिकतम 365 दिन तय की गई है।
3. ऑनलाइन रिचार्ज में सुधार
डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं।
4. टॉप-अप वाउचर में परिवर्तन
टेलीग्राफ एक्ट 2012 के तहत ₹10 या उससे अधिक के टॉप-अप वाउचर पर अब उतनी ही राशि का टॉक टाइम मिलेगा।
पहले वाउचर की कीमत से कटौती के बाद टॉक टाइम दिया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
5. अन्य संशोधन
1999 के दूरसंचार टैरिफ आदेश में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं।
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नए नियमों की अहमियत
TRAI का यह कदम उपभोक्ताओं की जरूरतों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता में वृद्धि होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को उनकी सेवाओं के लिए उचित मूल्य और सुविधा मिल सके।
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संपर्क जानकारी
यदि किसी उपभोक्ता को इन नियमों से संबंधित कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे श्री विजय कुमार, सलाहकार (एफ एंड ईए), TRAI से संपर्क कर सकते हैं:
ईमेल: advfea1@trai.gov.in
फोन: +91 1120907772
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यह कदम भारत में दूरसंचार सेवाओं को एक नए स्तर पर ले जाने का संकेत देता है। नए प्रावधानों के साथ, उपभोक्ताओं के अनुभव को और अधिक सहज, सुरक्षित और लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया है।