हरियाणा सरकार की जन सूचना: बच्चों के नामांकन में सुधार की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो उन सभी अभिभावकों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिनके बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में अभी तक दर्ज नहीं हैं या गलत दर्ज हैं। यह सूचना 6 दिसंबर, 2024 को जारी की गई है। आइए इस घोषणा के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं:
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क्या है यह प्रक्रिया?
1. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2002 की धारा (1) के अनुसार, जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का प्रावधान है।
2. सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 10 फरवरी, 2021 तक की घटनाओं के रिकॉर्ड में यह सुधार लागू किया जा सकता है।
3. यह प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2024 तक पूर्ण की जानी चाहिए।
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किन मामलों में सुधार की आवश्यकता?
यह प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लागू होगी:
यदि बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में खाली (अधूरा) छोड़ दिया गया है।
यदि नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया है।
यदि नाम परिवर्तन का अनुरोध है।
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कैसे करें आवेदन?
आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों को वांछित सुधार के साथ जिला पंजीकरण अधिकारी (जन्म एवं मृत्यु) को जमा करना होगा।
यह प्रक्रिया सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी की जा सकती है, जहां संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। इसके बाद कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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महत्वपूर्ण निर्देश:
सुधार प्रक्रिया केवल 10 फरवरी, 2021 तक की घटनाओं के रिकॉर्ड के लिए मान्य है।
यह छूट केवल अंतिम बार प्रदान की जा रही है, इसलिए सभी पात्र नागरिकों से अपील की जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।
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कहाँ संपर्क करें?
इसके लिए संबंधित जिले के जिला पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) एवं सिविल सर्जन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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निष्कर्ष
यह अधिसूचना उन अभिभावकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने बच्चों के नाम से संबंधित किसी भी त्रुटि को सुधारना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
ध्यान दें: आवेदन प्रक्रिया की समयसीमा समाप्त होने से पहले, अपने सभी दस्तावेज़ तैयार रखें और आवेदन जमा कर दें।
अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।